RAMPUR. जौनपुर जिले के रामपुर नगर पंचायत अंतर्गत धनुहा कस्बे में निर्माणाधीन जौनपुर–मिर्जापुर नेशनल हाईवे की जद में एक मकान को शनिवार की शाम तहसील प्रशासन, नेशनल हाईवे के अधिकारियों एवं रामपुर पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही।
प्राप्त जानकारी के अनुसार धनुहा निवासी सगीर अहमद द्वारा नेशनल हाईवे की जद में पहले से ही मकान बनाया गया था। सगीर का आरोप है कि उनकी जमीन और मकान का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की है, जिसमें निवर्तमान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, लोक निर्माण विभाग जौनपुर एवं नेशनल हाईवे प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। मामले में 5 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित बताई जा रही है।
पीड़ित पक्ष की ओर से सगीर अहमद के पुत्र अब्दुल करीम ने बताया कि उनके पिता द्वारा मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसके बावजूद तहसील प्रशासन व नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने शनिवार की शाम उनके मकान को बुलडोजर लगाकर जबरन जमींदोज करा दिया। उनका कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब इस तरह की कार्रवाई अनुचित है।
वहीं इस संबंध में उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं नवीन कुमार ने बताया कि सगीर अहमद को कई बार मुआवजा लेने तथा जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में लगातार अवरोध उत्पन्न हो रहा था। जमीन खाली न किए जाने की स्थिति में नियमानुसार प्रशासन एवं नेशनल हाईवे अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाकर भूमि खाली कराई गई है।
बताया गया कि जौनपुर–मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए रामपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्व में पूरी कर ली गई थी। प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और जमीन खाली कराने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन काफी समय से संबंधित भूमि खाली नहीं की जा रही थी।
कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी नवीन कुमार, तहसीलदार संदीप सिंह, नेशनल हाईवे के अधिकारी अमित सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में सतर्कता बरती गई।
फिलहाल, मुआवजे को लेकर मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में आगे की स्थिति अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी।
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