JAUNPUR. मडियाहूं नगर के अंदर भूमि प्लाटिंग करने वालों के लिए सोमवार को बुरी खबर नगर पंचायत कार्यालय से आई है। प्लाटरों के लिए नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में नया कानून पास किया है इस कानून से प्लाटरों की रात दिन की नींद हराम हो जाएगी। जी हां आपने सही पढ़ा! आईए हम बताते हैं कि मड़ियाहूं में यह नया कानून सोमवार से कैसे लागू हो चुका है।

यूपी के जौनपुर जिले के मड़ियाहूं नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक सोमवार को भूमि प्लाटरों के लिए बुरी खबर लेकर आई है। नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में पास हुई इस कानून के तहत भूमि प्लांटर बिना नगर पंचायत को सूचना दिए कोई भी जमीन पर ना तो निर्माण कर सकते हैं ना किसी को बेच सकते हैं, ना ही ऐसे जमीन की नगर पंचायत मानचित्र यानी नक्शा पास करेगी। अगर कोई क्रेता भूमि प्लाटर से जमीन ले लेता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं होगा।
बोर्ड की बैठक में भूमि प्लाटरों के लिए कौन सा कानून पास हुआ
नगर पंचायत अधिनियम के तहत बोर्ड की बैठक में यह कानूनी तौर पर निर्णय लिया गया कि कोई भी प्लांटर अगर सीमा के अंदर प्लाटिंग करता है तो उसे सर्वप्रथम नगर पंचायत को यह सूचना देना पड़ेगा की जो प्लाटिंग उसके द्वारा किया जा रहा है उसमें कितनी जमीन है और बेचने वालों को रास्ता यानी मार्ग किस तरफ से कितनी चौड़ाई की दी जाएगी। इसके अलावा लाइटिंग और पानी के साथ-साथ गंदे पानी की निकासी किस तरफ से और कहां तक किया जाएगा। बहुत कुछ पाबंदिया भी लगाई गई है। अगर कोई भूमि प्लाटर नगर पंचायत के द्वारा पास किए गए कानून के मानक को पूरा नहीं करता तो उसका मानचित्र नहीं बनाया जाएगा प्लांटर से जो भी व्यक्ति भूमि खरीदेगा उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। वहां किसी भी कीमत पर निर्माण नगर पंचायत के बिना आदेश के नहीं होगा।
अधिशासी अधिकारी इस व्यवस्था पर क्या कहा
मड़ियाहू नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चंदन सिंह गौड़ ने कहा कि बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मत से सभासदों ने भूमि प्लाटारों के लिए जो निर्णय लिया वह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से कोई भी जमीन खरीदने वाला मालिक बिचौलिए से बचा रहेगा और जमीन खरीदने के बाद होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। भविष्य में नगर वासियों द्वारा इसकी सराहना भी की जाएगी। उन्होंने बैठक में इस निर्णय को एक मत से सहमति देने के लिए सभी सभासदों को धन्यवाद भी दिया।
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