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MARIYAHU NEWS. बाल विवाह संज्ञेय अपराध, इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भाग लेने वाले होंगे दोषी- इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह

MARIYAHU. जौनपुर जिले के मड़ियाहूं कोतवाली परिसर में गुरुवार की दोपहर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने किया।

फोटो- बाल विवाह रोकने के लिए शपथ लेते संभ्रांत लोग

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान गोष्टी को संबोधित करते हुए जनपद से आए बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय ने कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी हम सभी को है हमें जागरूक होना चाहिए कि 18 वर्ष से कम लड़की की शादी और 21 वर्ष से कम लड़के की शादी नहीं करना चाहिए। बाल विवाह अपराध के श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इस शादी में प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष जो भी शामिल होगा वह दोषी होगा और 2006 बाल विवाह अधिनियम के तहत दोषी व्यक्तियों को कम से कम 2 साल की सजा अथवा एक लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

फोटो- बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ लेते पुलिस अधिकारी

उन्होंने बताया कि बाल विवाह हो अथवा सती प्रथा सभी को बंद करने की श्रेय भारतीय शिक्षाविद एवं समाज सुधारक राजा राममोहन राय को जाता है। उन्होंने एक मुहिम छोड़ी और कुप्रथा को कुछ हद तक खत्म किया गया। बताया 1929 में शारदा एक्ट सरकार कानून लेकर आई और 1976 में बाल विवाह का कानून में संशोधन हुआ लड़की की शादी 18 वर्ष लड़के की शादी 21 वर्ष में होनी चाहिए नहीं तो बाल विवाह होगी। बाल विवाह जो करेगा 2 वर्ष की सजा होगी। इस सख्त कानून के बाद भी 2004 एवं 2005 तक 46% बाल विवाह हो रहा था। इसके बाद बाल विवाह अधिनियम 2006 एक संज्ञेय अपराध माना गया, जिसमें बाल विवाह को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। इसलिए इसकी सूचना 1090, 112 समेत अन्य पुलिस के नंबरों पर करके सूचना दिया जा सकता है।

फोटो- बाल विवाह की जागरूकता के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

उन्होंने बताया कि बाल विवाह में दोषी प्रत्यक्ष अथवा का अप्रत्यक्ष बाराती और घराती होंगे इसके अलावा जो शादी की मान्यता देते हैं जैसे शादी कराने वाले पंडित, काजी, फादर, डीजे संचालक, टेंट मालिक, हलवाई समेत अन्य भी दोषी होंगे। सरकार का लक्ष्य कि 2030 तक बाल विवाह खत्म कर दिया जाए इसीलिए जिले के जिलाधिकारी ने नारा दिया जौनपुर ने ठाना है जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाना है।
उसके बाद गोष्ठी को सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार एवं अध्यक्षता कर रहे कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ दिलवाई गई। इसके बाद बाल विवाह पर रोकथाम के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर तमाम संभ्रांत लोग डीजे संचालक एवं शादी विवाह करने वाले पंडित काजी भी मौजूद रहे।

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