निशांत सिंह रिपोर्टर
जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र में बाजारों और मुख्य मार्गों पर खुलेआम अवैध तरीके से मुर्गा, मछली और बकरों की कटान किए जाने का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दुकानदार बिना लाइसेंस, बिना स्वास्थ्य जांच और बिना किसी निर्धारित मानक के पशुओं का वध कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और स्थानीय पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ग्रामीणों और राहगीरों का कहना है कि खुलेआम सड़क किनारे पशुओं की कटान से न केवल गंदगी फैल रही है, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
इन स्थानों पर चल रही अवैध दुकानें
स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध रूप से पशु कटान का कार्य किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से —
परियत बाजार में परवेज अली की दुकान
निगोह बाजार में अकबाल की दुकान
मियाचक–चंद्रभानपुर मुख्य मार्ग पर नहर पार स्थित मोहर्रम की दुकान
का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि इन दुकानों पर न तो वैध लाइसेंस है और न ही बकरों की आवश्यक स्वास्थ्य जांच कराई जाती है।
सड़कों पर फैल रही गंदगी, लग रहा जाम
मियाचक–चंद्रभानपुर मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानों को लेकर लोगों ने विशेष नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे कटान और अव्यवस्थित तरीके से दुकान संचालन के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। वहीं खुले में पशुओं को काटे जाने के दौरान क्रूरता की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं, जिससे राहगीरों में आक्रोश है।
क्या कहते हैं नियम
नियमों के अनुसार किसी भी पशु वध या मांस बिक्री के लिए संबंधित विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। पशुओं की स्वास्थ्य जांच, साफ-सफाई की व्यवस्था और निर्धारित स्थान पर ही कटान की अनुमति दी जाती है। खुले स्थान पर पशु वध करना तथा सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत भी कई नियम निर्धारित हैं, जिनका पालन आवश्यक है।
जिम्मेदार विभागों पर उठ रहे सवाल
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम नियमों की अनदेखी हो रही है, लेकिन न तो पशु चिकित्सा विभाग, न खाद्य सुरक्षा विभाग और न ही स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध दुकानों की जांच कर नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बाजारों में स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनी रहे।
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