JAUNPUR. जौनपुर जिले के विकास खण्ड खुटहन जौनपुर’’ में विधिक साक्षरता /जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रशांत कुमार सिंह ने किया।
शिविर को संबोधित करते हुए सचिव पूर्णकालिक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और बताया गया कि सरल सुलभ और त्वरित न्याय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संभव है। और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित करने पर बल दिया और सचिव द्वारा बताया गया कि प्रधिकरण में पीड़ित वंचित महिलाओं बच्चों और अन्य वर्गो के लिए निःशुल्क सेवायें उपलब्ध है। उन्होने बताया कि सभी प्रकार के सलाह योग्य आपराधिक मामले चेक बाउंस बैंक माटर दुर्घटना श्रमिक विवाद वैवाहिक और पारिवारिक विवाद भूमि से संबंधित सेवानिवृत्त और राजस्व संबंधित विवादों का निस्तारण सुलह-समझौता केंद्र और लोक अदालत के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा प्राधिकरण के कार्यो और उददेस्यों पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए सुलह के योग्य मुकदमों के निस्तारण के लिए आवाहन किया गया।

शिविर का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल डा० दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि जब करोड़ो मुकदमें देशभर में लंबित है। ऐसे सभी मुकदमों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देश जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अययर थे। उन्होने बताया की किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थ, पैनल लायर, काउंसलर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पैरालीगल वालंटियर फ्रंट ऑफिस द्वारा वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद और अन्य किस प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ द्वरा किए गए वाद अंतिम होते है और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पक्ष कारों में पीढी चली आ रही शत्रुता समाप्त हो जाती है और उनके संबंध मधुर हो जाते है आपराधिक मामलों में सबसे योग्य सरकारी अधिवक्ता डिफेंस काउंसिल के रूप में निःशुल्क सेवा दे रहे है।
कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी राम अवध द्वारा विकासखण्ड से जन उपयोगी जानकारी देते हुए उपस्थित ग्राम प्रधान सचिव और अन्य लोंगों से लोक अदालत और मध्यस्थ के द्वारा अधिक से अधिक विवादों को निस्तारित करने पर बल दिया गया और साथ ही यह भी बताया गया कि विकासखण्ड से जनता को कौन सी सुविधाए प्राप्त हो सकती है।
पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार यादव ने विस्तार से फ्रन्ट आफिस पैनल सिस्टम व परिवारिक न्यायालय में काउंसिलिंग और सुलह के द्वारा मुकदमें के निस्तारण के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर निःशुल्क सेवाए प्राप्त कर सकते हैं पारिवारिक प्रताड़ना और तेजाब पीड़ित लोगो को किस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर द्वारा प्राप्त कर सकते है। इन सभी के बारे में बताया उन्होने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का मौलिक अधिकार है।
इस अवसर पर तहसील परिसर बदलापुर में कार्यरत श्रीमती चन्द्रावती निगम पैरा लीगल वालंटियर और अन्य विभागों की महिला कार्यकर्ता पीएलवी प्राधिकरण के सुनील कुमार मौर्य खुटहन के ए0डी0ओ0 पंचायत राम अवध विकास खण्ड कार्यालय के कर्मचारीगण प्रधान और सचिव और परिसर में उपस्थित फरियादीगण कार्यक्रम में उपस्थित रहें।
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